उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का व्यापारियों को सख्त निर्देश।प्रतिबंधित प्लास्टिक पर सहयोग की अपील।

1 जुलाई 2022 से भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है जिसके संबंध में कलेक्टर / प्रशासक महोदय श्री संजीव श्रीवास्तव जी द्वारा आज दिनांक 09 जुलाई 2022 को नगर के सभी डिस्पोजल विक्रेता, किराना दुकानदार , टेंट हॉउस / केटरिंग, व्यापारी संगठन CAT के जिला अध्यक्ष श्री कीर्ति सोनी , चेंबर ऑफ़ कामर्स के जिला अध्यक्ष श्री रतन खण्डेलवाल के साथ नगर पालिका उमरिया में बैठक की गयी तथा सभी व्यापारियों को प्रतिबंधित सामग्री का भण्डारण, परिवहन, विक्रय तथा उपयोग न करने व इस मुहीम में साथ देने के लिए कहा गया | व्यापारिओं के साथ विस्तार से चर्चा कर नगर में सिंगल यूज प्लास्टिक की पहचान की गयी तथा नगर को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने की रूप रेखा तय की गयी |

इसके साथ ही कलेक्टर महोदय द्वारा जिले के सभी नागरिकों से अपील की गई की आप सभी झोले का उपयोग करें, दुकानदार सब्जीवालों फल वालों से पॉलिथीन नही मांगे, कुछ बातों का ध्यान रखकर हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं

मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री एस. के.गढ़पाले जी ने बताया की भारत सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 के माध्यम से प्लास्टिक एवम थर्माकोल से निर्मित निम्न वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा भंडारण करना प्रतिबंधित है प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टिक, सजावट मे उपयोग होने वाले थर्माकोल, एक बार उपयोग होने वाले कप, प्लेट्स, गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, प्लास्टिक स्टीकर, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर।

बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक का न बेचने ना ही भंडारण करने की बात कही और शहर को साफ रखने का आश्वासन दिया।

कलेक्टर महोदय द्वारा सभी को संबोधित करते हुए बताया की प्रशासन द्वारा सभी दुकानदार सब्जी ठेले, फल ठेले वालों पर छापा मार कार्यवाही की जायेगी अगर किसी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग क्रय विक्रय करते पाया जायेगा तो जप्ती के साथ अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।

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